हाल ही राजस्थान विधानसभा में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राजे सरकार ने लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब राजस्थान में मंत्रालयिक सेवा संबंधी तीनों नियमों में नया प्रावधान करते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों के न्यूनतम अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया गया है। clerk recruitment exam
प्रथम चरण में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सोमवार को राज्य विधानसभा के प्रेस कक्ष में मीडिया को मंत्रिमण्डल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकरी देते हुए बताया कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ) सेवा नियम और विनियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद के लिए सभी अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक पेपर में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। clerk recruitment exam
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गौवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन पर उपयोग में लिया गया वाहन जब्त होगा
संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन से अधिनियम में धारा 6 (क) जोड़कर गौ वंशीय पशुओं के अवैध तरीके से निर्यात के उपयोग में लिए जाने वाले परिवहन के साधन को जब्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह धारा 12 (क) जोड़कर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को प्रदान की जा सकेगी। मंत्री राठौड़ बताया कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अधिनियम की धारा 2 (ख) में उल्लेखित गौवंशीय पशुओं की परिभाषा में भैंस एवं भैस वंश के शामिल नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। clerk recruitment exam
आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम 1976 में किया संशोधन
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976 में संशोधन कर जमादार ग्रेड द्वितीय के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने, सिपाही के 100 प्रतिशत पद एक्स सर्विस मेन के स्थान पर ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा भरने तथा वाहन चालक के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने का निर्णय लिया गया है। अन्य सेवाओं की तरह इस सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इन पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाकर लिखित परीक्षा का प्रावधान करने के साथ ही सीधी भर्ती के पदों के लिए शारीरिक स्वस्थता एवं दक्षता परीक्षा के मापदण्डों को मंजूरी दी गई है। clerk recruitment exam