बड़ी ख़बर: अब खातेदारी की एक हेक्टेयर ज़मीन पर भी खनन का अधिकार

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    Mining In Rajasthan

    राजस्थान में पिछले साढ़े चार साल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं वो आजादी के बाद से अब तक नहीं हो सके थे। यही वजह है कि प्रदेश में वर्तमान वसुंधरा राजे सरकार के खाते में ऐसी कई उपलब्धियां है जो उनके विपक्षियों को मुंह खोलने का मौका नहीं देती है। राजे सरकार ने प्रदेश की 36 कौमों को साथ लेकर सभी वर्गों के हित में उचित निर्णय लिए हैं। प्रदेश में पिछले साढ़े चार में हुए नवाचारों ने राजस्थान को देश के टॉप राज्यों की कतार में खड़ा किया है। Right To Mining

    रिहायशी ज़मीन का पट्टा वितरण अभियान सरकार का एक ऐसा कदम था जिसके तहत लोगों को आजादी के बाद अब मालिकाना हक मिला। हाल ही मुख्यमंत्री राजे ने खातेदारों के हित में निर्णय लेते हुए खातेदारी की ज़मीन पर खनन का अधिकार दे दिया है। इससे प्रदेश के खातेदारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे पहले हाल ही में राज्य सरकार ने पंचायतों को पट्टे जारी करने सहित कई अधिकार दिए हैं। Right To Mining

    प्रदेशभर में अब प्रीमियम राशि पर मिलेंगे खनन पट्टे Right To Mining

    मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के खातेदारों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के बड़ी संख्या में खातेदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मुख्यमंत्री राजे ने पूरा कर दिया है। अब प्रदेश के खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि में 4 हेक्टेयर तक खनन पट्टे और क्वारी लाइसेंस बिना नीलामी के जारी किए जाएंगे। खातेदार को यह पट्टे प्रीमियम राशि जमा कराने पर दिए जा सकेंगे।

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    राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के खातेदारों की लंबे समय से मांग थी कि खातेदारी भूमि में पट्टे तथा लाइसेंस खातेदारों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं। इस पर सरकार ने निर्णय लेते हुए खातेदारों को बड़ी राहत दी है।

    खान विभाग की वेबसाइट पर पट्टों और लाइसेंस के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन Right To Mining

    मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की घोषणा के बाद खान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खातेदारी में एक से चार हेक्टेयर भूमि पर खनन पट्टे तथा 0.18 हेक्टेयर से चार हेक्टेयर भूमि पर क्वारी लाइसेंस दिए जा सकेंगे। बता दें, इसकी प्रीमियम राशि खनन पट्टे के डेड रेंट और क्वारी लाइसेंस फीस की पांच गुणा होगी।

    जानकारी के अनुसार, इस राशि का भुगतान खनन पट्टा या लाइसेंस धारक को स्वीकृति के बाद पांच वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करना होगा। खान विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब खातेदार पट्टों और लाइसेंस के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानि अब खातेदारी की एक हेक्टेयर ज़मीन पर भी खातेदारों को खनन करने का अधिकार होगा।

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