राजस्थान सरकार ने ग्रामीणों को चुनावी साल में बड़ा तोहफा देते हुए पट्टे ट्रांसफर करने के अधिकार पंचायतों को दे दिए हैं। पंचायतीराज विभाग ने बुधवार को आबादी भूमि के पट्टों का ट्रांसफर या नामांतरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। राजे सरकार के इस कदम से प्रदेश की 295 पंचायत समितियों की 9,891 पंचायतों के 46,229 गांवों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, लोगों को भूमि के पट्टे ट्रांसफर कराने के लिए शुल्क भी चुकाना होगा। Vasundhara government
इसकी वजह यह है कि अब तक पंचायत की ओर से जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा ट्रांसफर या म्युटेशन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। बेचान एवं लोन में आ रही दिक्कतें अब दूर हो सकेंगी। पंचायतों को यह अधिकार देने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पंचायतों की आय में भी अब खासी बढ़ोतरी हो सकेगी। Vasundhara government
नए एक्ट के तहत सभी तरह के पट्टों का ट्रांसफर कर सकेंगी पंचायतें
ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के अनुसार, मामूली शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने पंचायतों को यह अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को वर्तमान सरकार की यह बड़ी सौगात है। पंचायतीराज सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि उत्तराधिकार या परिवार के सदस्यों का ट्रांसफर, पंजीकृत हक त्याग से ट्रांसफर, पंजीकृत विक्रय पत्र से ट्रांसफर और पंजीकृत गिफ्ट डीड से पट्टा ट्रांसफर में वांछित दस्तावेजों और शुल्क के आधार पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम में बताए प्रारूप में पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। Vasundhara government
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इस तरह से किया जाएगा अब पट्टों का ट्रांसफर Vasundhara government
अब पंचायतों में पट्टों का ट्रांसफर किए जाने के लिए आवेदक की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। सरपंच के संतुष्ट होने पर पंचायत की बैठक में संबंधित आवेदक के पत्र में ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने पर निर्धारित शुल्क या दर जमा कर संबंधित के पक्ष में पट्टे का ट्रांसफर किया जा सकेगा। नियमों में बदलाव से पंचायतों का राजस्व तो बढ़ेगा ही साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्योंकि नियमों में आसानी से कई निवेशक आएंगे और प्लांट, फैक्ट्री, होटल आदि में बड़ा इंवेस्टमेंट कर सकेंगे। खासतौर पर हाइवे के पास वाले गांवों को इसका ज्यादा फायदा होगा।
ये होंगी ट्रांसफर या म्युटेशन की दरें.. मूल आवंटन का प्रकार (निर्धारित शुल्क) Vasundhara government
पुराने घरों का विनियमन (परिवार के सदस्यों के लिए नि:शुल्क, 100 प्रोसेस फीस, किसी अन्य को नामांतरण पर डीएलसी दर का 5 प्रतिशत देय होगा)। नि:शुल्क आवंटित भूखंड (ट्रांसफर सिर्फ परिवार के सदस्यों को, प्रोसेस फीस 100 रुपए)। रियायती दर पर आवंटन (परिवार के सदस्य के मामले में निशुल्क, 100 रुपए प्रोसेस फीस, अन्य को नामांतरण पर डीएलसी दर का पांच प्रतिशत देय होगा)। नीलामी से आवंटन (परिवार के सदस्य को निशुल्क, 100 रुपए प्रोसेस फीस, किसी अन्य को डीएलसी दर का दो प्रतिशत देय होगा)। पूर्ण शुल्क के साथ आवंटित (परिवार को सदस्य को नि:शुल्क, प्रोसेस फीस 100 रुपए, किसी अन्य को नामांतरण डीएलसी दर का दो प्रतिशत)। Vasundhara government
ट्रांसफर का प्रकार और आवश्यक दस्तावेज Vasundhara government
उत्तराधिकार या परिवार से ट्रांसफर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य सदस्यों का हक त्यागपत्र। वसीयतनामा से ट्रांसफर समाचार पत्रों में अनापत्ति विज्ञप्ति जारी करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र। पंजीकृत हक त्याग से ट्रांसफर पंजीकृत हक त्याग पत्र, जहां भूमि है वहीं के पंजीकृत कार्यालय से। पंजीकृत विक्रय पत्र से ट्रांसफर विक्रय पत्र पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत गिफ्ट डीड से ट्रांसफर पंजीकृत गिफ्ट डीड होनी चाहिए। Vasundhara government
Jood pattan patto Ka bi nivarn hoga
हरीराम माली गाँवड़ी जालोर 8094785344