जयपुर। अगर आप अपनी काम या बाइक पर अपना नाम, जाति या धर्म आदि लिखवाते है तो आप सावधान हो जाए। अब ऐसे नाम या स्लोगन लिखी गाड़ियों जिन पर ब्राह्मण, राजपूत या कुछ और लिखा होगा तो मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicles Act) के तहत कानूनी कार्रवाई अम्ल में लाई जा सकती है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राजधानी जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय की ओर से मंगलवार को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और जयपुर, जोधपुर जिला पुलिस उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब ऐसे वाहन सड़क पर चलते नजर आए तो यातायात पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
इन शब्द या स्लोगन पर लगा प्रतिबंधित
राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कार्यालय से मंगलवार को इस आदेश हुआ है। पुलिस के आदेश में कहा गया है कि राजस्थान में चलने वाले निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, स्वयं का नाम, गांव का नाम इस्तेमाल पर प्रतिबंधित किया गया है।
जुर्माने का भी प्रावधान
अब अपने वाहन पर विभिन्न चिन्ह आदि लिखवाना गैरकानूनी होगा। शब्दों या स्लोगनों के इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून नागरिक अधिकार संस्था के सुझाव के बाद लागू किया गया है। ऐसा पाए जाने पर अब यातायात पुलिस वाहन चालक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगा सकती है।