
हिरण शिकार से 18 साल पुराने जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में बुधवार को अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है। अगर वे दोषी पाए जाते तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती थी। बता दें कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे हैं। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।
गैर लाइसेंसी हथियार रखने का था आरोप
सलमान के खिलाफ बुधवार को आर्म्स एक्ट मामले में फैसला सुनाया गया। उनके ऊपर बिना वैलिड लाइसेंस के हथियार रखने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप था। अगर बगैर वैलिड लाइसेंस हथियार रखने का आरोप साबित हो जाता तो सलमान को 3 साल की सजा होती। हथियारों को रखने के साथ उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप साबित हुआ तो 7 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
1998 में बनी हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के समय का है मामला
1998 में “हम साथ-साथ हैं” फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा। जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। भवाद और घोड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है |