न्याय आपके द्वार अभियान का तीसरा चरण 8 मई, ग्राम पंचायतों में लगेगी राजस्व अदालतें, मिलेगी जनता को राहत

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    मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए चलाया गया न्याय आपके द्वार अभियान के पहले दो सफल चरणों के बाद अब राज्य सरकार इसका तीसरा चरण भी लेकर आ रही है। अब प्रदेश की जनता को राजस्व मामलों के निपटान के लिए दर ब दर भटकना नही पड़ता। मुख्यमंत्री राजे की इस पहले से गावों में बेठें किसान और मजदूर परिवारों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिला है। जयपुर जिले में आगामी 8 मई से ‘‘राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार‘‘ अभियान का आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालतें लगाकर राजस्व से सम्बंधित विभिन्न प्रकरणों का समाधान करते हुए ग्रामीणों को राहत दी जाएगी। आपकों बता दें कि जयपुर जिले में गत दो वर्षों में आयोजित ‘‘राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार‘‘ अभियान (पहले दो चरणों) में 1686 कैम्प लगाकर जनता के कई वर्षों से लम्बित 1 लाख 69 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया था।

    चाक चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश

    जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तीसरे चरण के अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए जिले के राजस्व अधिकारियों को कैम्पों के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए नियमित समीक्षा के साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी फीडबैक लिया जा रहा है। तीस जून तक जारी रहने वाले इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर सम्पादित किए जाएंगे। buybtc.in    rajpalace.com

    मुकदमे, अपील और इजराज के काम होंगे

    महाजन ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराज से सम्बंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के सम्बंध में लम्बित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लम्बित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में रखा जा सकेगा।

    सुगम होगी रास्तों की राह

    जिला कलक्टर ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकडे़ रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता सम्बंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सम्बंधित ग्राम पंचायत के स्तर पर नामांतरण के सभी प्रकरणों का निस्तारण वहां लगने वाले शिविरों में किया जाएगा। इसके लिए राजस्व अधिकारियों एवं सम्बंधित कार्मिकों आवश्यक तैयारियां करने के लिए पाबंद किया गया है।

    ये भी होंगे काम

    उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने से सम्बंधित कार्य तथा राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत जानकारी को दुरूस्त करते हुए शुद्धीकरण की कार्यवाही भी शिविरों में होगी। नाम्र्स के अनुसार नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव भी तैयार होंगे।

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