किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को मानने के बाद राजस्थान सरकार किसानों को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कृषि रहन ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस योजना में किसान को 90 दिनों के लिए ऋण मिलेगा।
सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी देते हुए कहा, किसानों को मजबूरी में कम दामों में अपनी उपज बेचनी नहीं पड़े और साहूकारों या बिचौलियों के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए सरकार ने यह योजना की शुरूआत की है। बता दें कि इससे पहले, प्रदेशभर में हाल ही में किसान कर्ज माफी सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने 13वें दिन किसानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया। जिससे बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। किलक ने आगे कहा कि किसानों की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
किसानों को अधिकांशत उपज से आय होती है। ऐसे में अगर कृषि बाजार में उपज का मूल्य कम है और उसे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसों की तुरंत आवश्यकता होने पर मजबूरी में उपज को कम दामों में बेचना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना का लाभ लेकर प्रदेश के किसान उचित दाम लगने पर उपज बेच सकेंगे। इस योजना के तहत उनक़े द्वारा रहन रखी गई उपज के बाजार मूल्य या समर्थन मूल्य जो भी कम हो के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकित की गई राशि की 70 प्रतिशत राशि रहन ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा, बड़े किसानों के लिए 3 लाख रूपए तक तथा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 1.50 लाख रूपए तक का ऋण मात्र 11 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा।
समय पर ब्याज चुकाने पर मिलेगा अनुदान:
राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों कोे 90 दिनों तक के लिए यह ऋण मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 6 माह तक हो सकती है। निर्धारित समय पर इस योजना में ऋण चुकाने पर किसानों को 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। यानि किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दर लगेगी।
इन किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत जीएसएस या लैंपस के सभी ऋणी या अऋणी किसान सदस्य उपज रहन कर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना को ‘अ’ एवं ‘ब’ श्रेणी की। उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिनकी नियमित आॅडिट हो रही हो, लाभ में चल रही हो, एनपीए का 10 प्रतिशत से कम हो, सरप्लस रिर्सोसेज उपलब्ध हो और पूर्णकालिक व्यवस्थापक या सहायक व्यवस्थापक कार्य कर रहा हो।