जयपुर। प्रदेश के करौली में 2 अप्रेल को बाइक रैली पर पथराव के बाद फैली हिंसा में उपद्रव फैलाने वाले चार आरोप अभी फरार चल रहे है। पुलिस प्रशासन ने अब उनके खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। करौली पुलिस ने दंगा मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर, हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, मतलूब अहमद और अंची शामिल हैं।
फरार आरोपियों की संपत्ति की जाएगी कुर्क
दूसरी तरफ आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के शिकार हुये पीड़ितों को सरकार की ओर से एक करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अदालत से वारंट जारी होने के बाद चारों फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस मामले में पुलिस की ओर से पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें एक एफआईआर पुलिस की ओर से तथा शेष 40 दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई है। पुलिस की पहली एफआईआर में 37 लोगों को नामजद किया गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में वीडियो फुटेज, मोबाइल लोकेशन सहित विभिन्न सबूतों के आधार पर 144 से अधिक लोगों को चिन्हित किया है।
अब तक 29 आरोपी पकड़े गए
चिन्हित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जगह-जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि दो नाबालिगों को निरुद्ध कर उनको बाल सुधार गृह भेजा गया है। इन दंगों में बड़े पैमाने पर दुकानें जला दी गई थी। इसके कारण लोग दहशत में आ गये थे। दंगे के बाद करौली में लंबे समय के लिये कर्फ्यू लगाना पड़ा था। बमुश्किल वहां अमन चैन बहाल हो पाया है।