केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने का सीमा तय कर दी है। अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरूष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं।
पुश्तैनी गहनों पर नही लगेगा कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्रालय के सोने को लेकर नए नियमों के मुताबिक पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय के सोना रखने के बदले नियम के मुताबिक अब शादीशुदा महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। जबकि अविवाहित महिलाओं 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है।
आयकर विभाग के सर्च दौरान लागू होगा नियम
वित्त मंत्रालय की मानें तो पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट है। नए नियम आयकर विभाग के सर्च के दौरान लागू होगा। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ही गोल्ड के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे।
नोटबंदी के बाद सोने में कालेधन निवेश की खबर
नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर सोने की खरीद-फरोख्त की खबरों के बाद कई जगहों पर ज्वैलर्स के यहां छापे पड़े थे, देश में बड़े पैमाने पर कालेधन के रूप में सोने में निवेश होने की आशंका है। नोटबंदी के बाद सोने की खरीदारी में उछाल आया था। सरकार का कहना है कि कालेधन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इस कड़ी कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार
गौरतलब है कि गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। ऐसा आकलन है कि गोल्ड की सालाना मांग का लगभग एक-तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है। यह वैसे पैसे होते हैं जिन पर टैक्स नहीं दिया गया होता और जिसे लोग छुपा कर रखते हैं। अब सरकार के इस कदम अवैध संपत्ति के रूप में सोना रखने वालों में अफरा-तफरी मचने की आशंका है।