”सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना” के तहत सरकार पहुंचाएगी राज्य के किसानों को फायदा: सब्सिडी पर मिलेगा कनेक्शन, नहीं देना होगा मासिक बिल

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    राजस्थान सरकार ने अपने किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए ”सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना” के  तहत पूर्व में कृषि कनेक्शन के लिए पंजीकृत आवेदकों को लाभ पहुँचाने शुरू कर दिए है। राज्य में मार्च 2010 से लेकर दिसम्बर 2013 तक 3 व 5 एच.पी. के कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके करीब 70 हजार आवेदक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके अंतर्गत विद्युतीकृत कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करके प्रतिस्थापित किया जायेगा। सरकार के इस प्रयास से राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर काम किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना के तहत पुनः पंजीकरण की तिथि 1 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक पूरे एक महीने के लिए निर्धारित की गई है।

    मिलेगी दिनभर बिजली, नहीं देना होगा कोई बिल:

    सरकार की इस योजना के तहत हमारे राज्य के किसानों को दिनभर के लिए भरपूर बिजली मिलेगी तथा किसानों को इसके लिए किसी तरह के बिल का भुगतान नहीं करनी होगा। किसानों को कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक बिजली, सोलर पंप कृषि कनेक्शन द्वारा मिलेगी। इससे सौर ऊर्जा द्वारा चार्ज होकर मशीन व मोटर चलेगी। किसान दिनभर चाहे जितनी देर के लिए अपनी  मोटर और अन्य कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सोलर कनेक्शन लग जाने के कारण किसानों को किसी तरह का मासिक बिजली का बिल नहीं देना होगा।

    पूर्व पंजीकृत करीब 70 हज़ार आवेदकों को दिया जायेगा कनेक्शन:

    सरकार की इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा पम्प कनेक्शन उन किसान भाई आवेदकों को दिए जायेंगे जिन्हौने जयपुर विद्युत वितरण निगम की सामान्य कृषि श्रेणी में 3 हॉर्स पॉवर (एच.पी.) व 5 हॉर्स पॉवर के लिए 1 मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2013 के मध्य पंजीकरण किया था। सरकार की यह योजना स्वैच्छिक है। राज्य सरकार की इस सोलर पम्प योजना के पहले चरण में ही 10,000 किसानों को सोलर पम्प वितरित किये जायेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, कार्यालय में एक अलग से आवेदन कर 1000 रूपए के साथ जमा कराकर कराने होंगे।

    आवेदक को देनी होगी आधी से भी कम राशि:

    राजस्थान सरकार की इस कृषि कनेक्शन योजना द्वारा सरकार ने अपने किसानों को पूरी तरह लाभ पहुँचाने की कोशिश की है। इन सोलर पंप कनेक्शन पर 60 प्रतिशत राशि ही राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी एवं आवेदक को महज़ शेष 40 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। योजना का लाभ किसानों तक बेरोकटोक पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा कॉल सेन्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। जिसके तहत उपभोक्ता सोलर पंप से सम्बंधित अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज़ करा सकेंगे। सरकार द्वारा प्रदत्त सौर ऊर्जा पम्प सेटों का 7 वर्ष तक निःशुल्क बीमा निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा।