जयपुर। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के कांकाणी हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को जिला एवं सेशन जिला जज चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान के अधिवक्ता ने उनकी ओर से कोर्ट में नियमित हाजरी माफी की अर्जी पेश की। इस पर कोर्ट ने अभिनेता की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनको हाजिरी माफी दे दी। सीजेएम कोर्ट द्वारा सलमान को पांच साल की जेल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अभिनेता की ओर से पेश की गई अपील पर जिला व सत्र न्यायालय, जोधपुर के जज चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। चार जुलाई को हुई गत सुनवाई में किन्हीं कारणों से पेश नहीं हो पाए थे। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए 27 सितंबर 2019 तक का वक्त दिया था।
अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी
इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। सलमान के अधिवक्ता की ओर से पेश की गई 205/1 सीआरपीसी की अर्जी में उनके शूटिंग कार्य में व्यस्त होने का हवाला दिया गया है। शुक्रवार को सलमान का मामला वाद सूची में क्रम संख्या 1 और 2 पर दर्ज था। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद सलमान की ओर से पेश की गई अपील पर शुक्रवार को जिला एवं सेशन जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई है।
सलमान को मिली जान से मारने की धमकी
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े एक शूटर ने काला हिरण शिकार में दोषी करार दिए गए फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर जारी इस धमकी के मैसेज वायरल हो रहे है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रुप सोपू के फेसबुक पेज पर गैरी शूटर ने सलमान खान के चित्र पर लाल क्रॉस लगाकर लिखा है कि सोच ले सलमान तू भारत के कानून से बच सकता है लेकिन विश्नोई समाज और सोपू की पार्टी के कानून ने तुझे मौत की सजा सुना दी है, सोपू की अदालत में तू दोषी है सलमान।
कोर्ट ने किया था तलब
बता दें कि डीजे ग्रामीण कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सलमान के अधिवक्ता से कहा था कि लंबे समय से सलमान हाजिरी माफी ले रहे हैं। अगली पेशी के दौरान उन्हें पेश होने के लिए कहें। सलमान के वकील निशांत बोड़ा ने 4 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान भी सलमान के नहीं पहुंचने पर उनकी ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की थी।
यह है पूरा मामला
फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में सलमान खान और सह कलाकारों पर कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इसमें सलमान को दोषी मानते हुए सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।