ट्राई के नए नियम लागू, 100 टीवी चैनल 130 मासिक में चुन सकेंगे उपभोक्ता

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    देश में अब कोई भी डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या केबल ऑपरेटर उपभोक्ता पर जबरन पैकेज नहीं थोप पाएंगी। दरअसल, देशभर में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्राई के नए नियमों के अनुसार अब 100 चैनल के लिए 130 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। ट्राई के नए नियम 29 दिसम्बर, 2018 से देशभर में लागू हो जाएंगे। Telecom Regulatory Authority

    इससे घर में डीटीएच या केबल पर टीवी देखने वाले उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क लगभग आधा हो जाएगा। सामान्य घरेलू उपभोक्ता अब महज 130 रुपए में 100 चैनल देख सकेंगे। उपभोक्ता को अपनी मर्जी के अनुसार चैनल चुनने का अधिकार भी होगा। इसमें ग्राहक की मर्जी के 65 फ्री टू एयर चैनल, दूरदर्शन के 23 चैनल, तीन म्यूजिक चैनल, तीन न्यूज चैनल और तीन मूवी चैनल शामिल होंगे। हालांकि, मासिक 130 रुपए किराये पर उपभोक्ता को अलग से जीएसटी भी चुकाना होगा।

    डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर को पेड चैनल्स के शुल्क दिखाना जरूरी

    ट्राई द्वारा निर्धारित किए गए नए नियमों के अनुसार सभी चैनल कंपनी को अपने-अपने चैनल के फ्री टू एयर या पेड होने की जानकारी ग्राहक को देनी होगी। इसमें यह भी जरूरी होगा कि किस चैनल के लिए कितना मासिक शुल्क ग्राहक से वसूला जाएगा। ऐसे में ग्राहक अपनी मर्जी से उस पेड चैनल का मासिक शुल्क देखकर तय करेगा कि उसे वो चैनल देखना भी है या नहीं।

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    गौरतलब है कि फिलहाल केबल उपभोक्ता हर महीने औसतन 250 से 350 रुपए भुगतान कर रहे हैं, जबकि डीटीएच पर 400 से 500 रुपए मासिक चुकाना पड़ रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ता अपने इच्छित चैनल चुनकर मासिक किराया खुद ही सीमित कर सकेंगे। डीटीएच या केबल सर्विस प्रोवाइडर्स को नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों के लिए कस्टमर केयर सेंटर स्थापित करना होगा। Telecom Regulatory Authority

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    ट्राई के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

    ट्राई के निर्देशानुसार नए नियमों के तहत उपभोक्ता जितने चैनल देखना चाहेंगे, उन्हें सिर्फ उन्हीं का पेमेंट करना होगा। इसके लिए डीटीएच या केबल ऑपरेटर्स को हर चैनल के लिए तय शुल्क की जानकारी यूजर गाइड में देनी होगी। सभी डीटीएच कंपनी और केबल ऑपरेटर के लिए इन नियमों की पालना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें, ट्राई की ओर से गत माह जयपुर में मीटिंग हुई थी। Telecom Regulatory Authority

    इसमें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, डीटीएच व केबल ऑपरेटर्स के साथ उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति व इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लोगों ने शिरकत की थी। इसी में सामने आया कि ट्राई के नए नियमों से सबसे ज्यादा फायदा आम दर्शक को होगा। डिस्कवरी सहित कई चैनल तो नए नियमों की वजह से तकरीबन 90 फीसदी कम दर पर देखे जा सकेंगे।

    देश में फिलहाल 867 रजिस्टर्ड टीवी चैनल है, इनमें से 309 पे-चैनल

    ट्राई के हालिया आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में टीवी इंडस्ट्री की वर्ष 2017 में रेवेन्यू तकरीबन 66 हजार करोड़ रुपए थी। इनमें 358 ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के देशभर में 867 टीवी चैनल व 309 पे-चैनल हैं। ये देश में 1469 एमएसओ और तकरीबन 60 हजार केबल ऑपरेटर्स व 6 डीटीएच कंपनियों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। ट्राई के नए नियम लागू होने से डीटीएच उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही अपनी मनपसंद के चैनलों का कम बजट में चुनाव भी कर सकेंगे। Telecom Regulatory Authority

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