Unlock 6.0: शादी में 100 तो अंतिम संस्‍कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल, इस दिवाली नहीं चलेंगे पटाखे

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    NEW DELHI, INDIA - MARCH 31: A bus driver in a protective suit before ferrying people who took part in a Tablighi Jamaat function earlier this month to a quarantine facility amid concerns of infection, on day 7 of the 21 day nationwide lockdown imposed by PM Narendra Modi to check the spread of coronavirus, at Nizamuddin West on March 31, 2020 in New Delhi, India. (Photo by Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images)

    जयपुर। कोरोना वायरस के कारण राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक-6 में आगामी 30 नवंबर तक के लिये जारी की गई नई गाइडलाइन में कुछ प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने नंवबर में कंटेंमेंट जोन में किसी तरह की छूट न देने के साथ ही 16 नवंबर तक प्रदेश में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान कंटेंमेंट जोन में कर्फ्यू और धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा विवाह तथा राजनीतिक समारोह में निर्धारित संख्या में ही लोग एकत्र हो सकेंगे।

    ये है नई गाइडलाइन
    नई गाइडलाइन के अनुसार, विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 ही रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी। इनके साथ ही खुले स्थानों पर कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक-6 की गाइडलाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क भी पहले की तरह ही 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।

    इस दिवाली नहीं चलेंगे पटाखे
    कोरोना रोगियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रदेश में दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक​ लगा दी गई है। कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पटाखों की ​बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड संक्रमित रोगियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए यह रोक लगाई गई है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने के साथ बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है।

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