भंवरी मर्डर केस की आरोपी इंद्रा विश्नोई की रिमांड अवधि बढ़ाई गई, लेकिन वॉइस सैंपल देने से फिर किया इनकार

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    indra-vishnoi

    साल 2013 की एएनएम भंवरी अपहरण व हत्या मामले की मुख्य आरोपियों में से एक रही इंद्रा विश्नोई को मंगलवार को पुलिस ने एसीजेएम सीबीआई केस को देखने वाली लिंक कोर्ट एसीएमएम की आर्थिक अपराध शाखा में पेश किया। इस दौरान क़ानून और आरोपी के मध्य कई परस्पर विरोधी टकराव हुए। एक ओर जहाँ सीबीआई ने जांच पूरी करने की बात कहकर इंद्रा की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इंद्रा के अधिवक्ता ने सीबीआई की इस बात का पुरज़ोर विरोध करते हुए इंद्रा के वॉइस सैंपल देने से भी इनकार कर दिया गया।

    कोर्ट ने दो दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई:

    कोर्ट रूम में सीबीआई ने न्यायधीश को प्रार्थना पत्र लिखकर इंद्रा विश्नोई की न्यायिक अभिरक्षा (रिमांड) बढ़ाने का निवेदन किया। आरोपी इंद्रा के अधिवक्ताओं ने सीबीआई के इस पत्र और मांग पर  ऐतराज जताते हुए इसका सीधा विरोध किया। सीबीआई के द्वारा अपनी जांच और कार्यवाही पूरी करने के लिए न्यायक अभिरक्षा बढ़ाने से सम्बंधित मामले पर आरोपी के अधिवक्ता ने कुतर्कों के सहारे विरोध किया। वहीं सीबीआई ने न्यायिक अभिरक्षा जरूरी बताते हुए न्यायालय से अनुमति देने का आग्रह किया। ताकि मामलें की निष्पक्ष जांच पूरी हो सकें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उचित कानूनी कार्यवाही के लिए सीबीआई को दिशानिर्देश देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और दो दिनों के लिए इंद्रा की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी। अब इंद्रा को गुरुवार को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    वॉइस सैंपल देने से इंकार किया:

    जांच में सुविधा चाहने और मामले की उलझन को सुलझाने के लिए सीबीआई की ओर से इंद्रा के वॉइस सैंपल लेने के लिए भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। लेकिन इस पर इंद्रा के अधिवक्ताओं ने बड़ी चतुराई से अपना जवाब तैयार कर लिया और वॉइस सैंपल देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अपने आरोपी को क़ानून से बचाने के लिए तैयार किये गए जवाब में इंद्रा के अधिवक्ताओं ने कहा कि सीबीआई ने किस टेप से वॉइस सैंपल लेना है इसके बारे में नहीं बताया। इंद्रा के अधिवक्ताओं ने बड़ा ही बेतुका कारण देते हुए कहा कि सीबीआई को यह बताना चाहिए कि इंद्रा की आवाज़ को किस्से मिलकर चेक किया जायेगा। इस मसलें पर फिर कोर्ट ने इंद्रा को अगली तारीख तक की छूट दी है। अब 6 जुलाई को वॉइस सैंपल देने के मामले में तीख़ी बहस हो सकती है।

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