सरकारी विद्यालयों में दिए दान पर दानदाताओं और भामाशाहों  को मिलेगी आयकर छूट  

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राजस्थान सरकार ने शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में दान देने वाले दानदाताओं और भामाशाहों को आयकर में छुट देकर प्रोत्साहित किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में राज्य के सभी उप जिला निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिये है।

वसुंधरा सरकार द्वारा प्रदेश की सरकारी स्कूलों के दशा सुधारने में यह बड़ा कदम माना जा सकता है। अब दानदाताओं व भामाशाहों को सरकारी विद्यालयों में दान की गई राशि पर किसी प्रकार का कोई आयकर नही देना पड़ेगा। अब सरकारी विद्यालयों में दान दने वाले दानदाताओं को आयकर विभाग में 80 जी के तहत आयकर छूट मिलेगा।

प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सरकारी विद्यालयों की हालत सुधारने में समाज के भामाशाहों व दानदाताओं ने अपनी भूमिका निभाई है। इन दान दातओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में भवन निर्माण, फर्निचर, शिक्षा सामग्री, खेलकूद की सामग्री, पोषाहार जैसी चल रही स्कूली योजनाओं में आर्थिक सहायता मिलती है ।

राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री समय समय पर भामाशाहों और दानदाताओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करती आयी है  प्रदेश सरकार के इस कदम से भामाशाहों और दानदाताओं को आयकर से राहत मिलेगी और सरकार विद्यालयों की स्तिथी बेहतर करने व होनहारों के भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।

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