जयपुर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने तक के लिए बढ़ा दी है। जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में धारा 144 लगने लगाने की पॉवर मिल गई है। राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। प्रदेश में 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में कोरोना वायरस का फिर से लगातार बढ़ता खतरा होली के रंग को भी फीका कर दिया है। इस बार होली पर एक जगह ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए बढ़ाई
महामारी कोरोना को देखते हुए राज्य के सभी जिला कलेक्टरों ने दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की थी। इसके बाद 21 नवम्बर 2020 को जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की सलाह दी थी। आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर 2 महीने तक ही धारा 144 लगा सकता है। इस वजह से राज्य सरकार निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ोत्तरी करती है।