प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार जल्द ही जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर यह बदलाव होता है तो 99 प्रतिशत वस्तुएं 18 फीसदी या उससे निचले स्लैब में आ जाएंगी। इससे आमजन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को रिपब्लिक समिट में कहा कि 99 प्रतिशत वस्तुओं को 18 फीसदी या उससे नीचे जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में सिर्फ लग्जरी और कुछ अन्य वस्तुओं को रखा जाएगा। GST Slab
व्यापारियों के लिए और आसान बनाया जा रहा है जीएसटी को
पीएम मोदी ने कहा कि आम आदमी के दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली ज्यादातर वस्तुओं को 18% या इससे कम के टैक्स स्लैब में रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी को व्यापारियों के लिए आसान बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। देश में लंबे समय से जीएसटी की मांग की जा रही थी। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इसके लागू होने से व्यापार में विरोधाभास खत्म हुए हैं। साथ ही लगातार टैक्स सिस्टम मजबूत हो रहा है। GST Slab
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इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहले इसे सामान्य बात समझा जाता था। कई बड़ी कंपनियां लोन नहीं चुकाती थीं तो उनके मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। क्योंकि, कुछ विशेष लोग उन्हें सुरक्षा देते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के हर घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रही है। नए भारत के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत है। GST Slab
फिलहाल 35 वस्तुएं 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल
गौरतलब है कि फिलहाल करीब 35 वस्तुएं 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल है। इनमें एसी, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, 68 सेमी से बड़े टीवी, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, रेस क्लब, गैंबलिंग, डिश वॉशर, सीमेंट, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, 5 स्टार या इससे ऊपर के होटल में रहना, इंटर-स्टेट लॉटरी जैसी 35 चीजें शामिल है। अगर जल्द ही जीएसटी स्लैब में बदलाव होता है तो इन सभी वस्तुओं के दाम कम होंगे। GST Slab
अभी ये हैं जीएसटी के 4 स्लैब GST Slab
फिलहाल जीएसटी के चार स्लैब है। इनमें 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में तेल-मसाले, अगरबत्ती, आयुर्वेदिक दवाएं आदि शामिल है। 12 प्रतिशत स्लैब में प्रोसेस्ड फूड, हैंडबैग, ज्वैलरी बॉक्स आदि। वहीं, 18 प्रतिशत जीएसटी दायरे में साबुन, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन आदि आते हैं। अगर 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब की बात करें तो इसमें वाइट गुड्स, कार, तंबाकू, पान मसाला आदि शामिल है।