सोमवार से हो रहा हैं न्याय आपके द्वार अभियान का आगाज, इन शिविरों से आपकी समस्याओं का होगा समाधान

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CM Vasundhara Raje

जयपुर जिले में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान का आगाज सोमवार से होने जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व लोक अदालते लगाकर शिविरों में ग्रामीणों के राजस्व से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। जिले की ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केंद्रों व राजकीय विद्यालयों के परिसर में आयोजित होने वाले इन शिविरों में विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत लाभ योजना से संबंधित कार्य भी होंगे। जानकारी के अनुसार राजस्व अदालतों के माध्यम से मौके पर जनता को लाभान्वित करने के लिए 8 मई से 30 जून तक का उपखंडवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जयपुर उपखंड के तहत 10 मई से 30 जून की अवधि तक 25 शिविरों का आयोजन किया जाना है।

Nyay Aapke Dwar

उपखंडवार शिविरों का विवरण

इसी प्रकार 8 मई से 30 जून कर आमेर में 54, बस्सी में 42, सांभर में 66, जमवारामगढ़ में 49, चाकसू में 39, दूदू में 38, चौमूं में 39, कोटपूतली में 61, सांगानेर में 38 तथा विराटनगर उपखंड में 26 पंचायतों में शिविरों का आयोजन करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके अलावा फागी उपखंड में 9 मई से 30 जून तक 32 और शाहपुरा में 8 मई से 29 जून तक 37 शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

Nyay Aapke Dwar

पहले दिन होगा 14 शिविरों का आयोजन

जयपुर में राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत सोमवार से हो रहे है । सोमवार को पहले दिन आमेर उपखंड में अचरोल व सिरसली के अटल सेवा केंद्रों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार बस्सी के देवगांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांभर में नौरंगपुरा एवं भोजपुरा के अटल सेवा केंद्रों, शाहपुरा में ग्राम पंचायत देवीपुरा के अटल सेवा केंद्र, जमवारामगढ़ में ग्राम पंचायत ताला के अटल सेवा केंद्र, चाकसू में ग्राम पंचायत हरिनारायणपुरा के अटल सेवा केंद्र, दूदू में ग्राम पंचायत ममाणा के अटल सेवा केंद्र, चौमू में ग्राम पंचायत टांकरड़ा के अटल सेवा केंद्र, कोटपूतली में ग्राम पंचायत तुलसीपुरा एवं चतुर्भज के अटल सेवा केंद्रों, सांगानेर के भापूरा के ग्राम पंचायत मुख्यालय और विराटनगर के कुहाड़ा के अटल सेवा केंद्र पर शिविरों का आयोजना होगा।

शिविरों में ये होंगे काम

राजस्व लोक अदालतों के तहत शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकॉर्ड के शुद्धिकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर संपादित किए जाएंगे। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 55,88,188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराज से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत लंबित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लंबित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लंबित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में रखा जा सकेगा। इसी प्राकर न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तो को खुलवाने, सकड़े रास्तों से  अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इसके साथ ही इस महत्वकांक्षी अभियान में परिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा।