राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 3,291 करोड़ रुपये का लोन लेने, पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण के लिए अनुभव सीमा घटाने एवं दो से अधिक संतान वाले राज्यकर्मियों को राहत देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये। मुख्यमंत्री राजे की अध्यक्षता में गुरूवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी । buybtc.in rajpalace.com
42 हजार शिक्षकों को होगा भर्ती
मंत्री यूनुस खान ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 में संशोधन कर पंचायती राज विभाग में नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करने के लिए न्यूनतम अनुभव की अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने को मंजूरी दी है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 42 हजार 249 पद रिक्त हैं। इस निर्णय से इन रिक्त पदों को पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों से भरा जा सकेगा।
3 हजार 291 करोड़ की लागत से होगी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत
मुख्यमंत्री राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिसके बाद सरकार ने कई अहम फैसले लिए। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आईजीएनपी में गत 55 वर्षों में निरन्तर पानी के चलने से मुख्य नहर तथा फीडर नेटवर्क क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नहरों की जल प्रवाह क्षमता 18 हजार 500 क्यूसेक से घटकर लगभग 11 हजार 500 क्यूसेक रह गई है। साथ ही, नहरों से रिसाव के कारण कई जगह सेम की समस्या भी पैदा हो गई है। मंत्री ने बताया कि इन्दिरा गांधी परियोजना की मुख्य नहर तथा फीडर नेटवर्क की रिलाइनिंग एवं मरम्मत के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। इसके लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना-रेगिस्तान क्षेत्र के तहत 3 हजार 291 करोड़ रुपये का ऋण न्यू डवलपमेंट बैंक से लेने को स्वीकृति दी गई है। इस ऋण से नहरों के जीर्णोद्धार और रिलाइनिंग के साथ सेम से प्रभावित 7 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस वर्ष अक्टूबर माह तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा।
दो से अधिक संतान वाले राज्यकर्मियों को राहत
सार्वजनिक निर्माण मंत्री खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर दो से अधिक संतान वाले राज्यकर्मियों को राहत देते हुए नियुक्ति के पांच वर्ष तक पदोन्नति तथा एसीपी का लाभ नहीं देने की सीमा को घटाकर तीन वर्ष कर दिया है। यह निर्णय 1 जून, 2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान वाले कर्मियों को राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम-1966 के नियम 77 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके अनुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त करने वाले पारिवारिक पेंशनरों को प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के पश्चात मूल वेतन पर महंगाई भत्ता अथवा पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत के विकल्पों में से लाभप्रद विकल्प चुनने का अवसर मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की होगी कड़ी मॉनिटरिंग
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अभियान के तहत 30 जून तक 4,200 गांवों में जलग्रहण ढांचे बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को जिलों में प्रवास कर अभियान की कड़ी मॉनिटरिंग करके लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राजे ने सभी मंत्रियों को सोमवार से बुधवार तक सचिवालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने एवं तय कार्यक्रम के अनुरूप जन सुनवाई करने के भी निर्देश दिए।
पुजारी के ग्रेड-पे में बढ़ोत्तरी
खान ने बताया कि मंत्रिमण्डल के एक अन्य निर्णय के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2008 में संशोधन कर पुजारी के पद पर ग्रेड-पे 1700 रुपये के स्थान पर 1750 रुपये किए जाने पर स्वीकृति दी। यह निर्णय पुजारी और सेवागीर के पदों पर वेतनमान का ग्रेड-पे एक समान होने के कारण किया गया है। पुजारी के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति सेवागीर से पदोन्नत कर की जाती है |
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