काला हिरण शिकार मामले में सलमान को सजा सुनाते हुए जज ने क्या कहा

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    Salman Khan Case

    जोधपुर के कांकाणी गांव में 20 साल पहले दो काले हिरणों की शिकार व हत्या मामले में जोधपुर कोर्ट ने गुरूवार को सलमान खान को 5 साल की कैद सहित 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में उनके 5 सहसा​थी अन्य साथी अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम, एक्टर सेफ अली खान और स्थानीय व्यापारी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ पाते हुए बरी हो गए हैं।

    इस दौरान सलमान खान के वकीलों ने उन्हें तुरंत जमानत देने की अर्जी भी रखी लेकिन सीजेएम देवकुमार खन्नी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपील रद्द कर दी। फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान व उनके साथियों ने एक अक्टूबर, 1998 की रात कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। Salman Khan Case

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    काला हिरण शिकार मामले में सलमान को सजा सुनाते हुए जज ने कहा, ‘अभियुक्त अभिनेता है जिसका आमजन भी अनुसरण करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने दो कृष्ण मृगों का शिकार किया। तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की अत्यंत गंभीरता को देखते हुए मुल्जिम के प्रति नरमी या राहत देना न्यायोचित नहीं है। इसलिए 5 साल कैद की सजा।’ इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खन्नी ने अपना फैसला सुनाया था। Salman Khan Case

    इससे पहले 10 अप्रैल, 2010 में घोड़ा फार्म हाउस मामले में सीजेएम बृजेंद्र कुमार जैन ने भी कुछ इसी तरह बाते बताते हुए कहा था, ‘सलमान अभिनय के पेशे में हैं। वे युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत होते हैं। लोग अनुसरण करते हैं। भले ही एक भी चश्मदीद गवाह पेश नहीं हुआ, पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए राहत देना न्यायोचित नहीं है।’ Salman Khan

    आपको बता दें कि तीन साल से ज्यादा सजा होने के चलते सलमान खान को ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। शुक्रवार को दस्तावेजों के अभाव में इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। शनिवार को फिर से सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। Salman Khan Case