जयपर। 10 महीने बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बुधवार शाम परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अगर अब आप प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते है तो यह आपको महंगा नहीं काफी महंगा पड़ सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने (ड्रंक एंड ड्राइव) पर 10 हजार रु. जुर्माने होगा। ओवरलोडिंग वाहनाें पर अब 40 हजार रु. तक का जुर्माना हाेगा। सीएम अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 सितंबर, 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह है नई जुर्माना राशि के प्रावधान……..
बिना हेलमेट – 1 हजार रुपये
बिना सीट बेल्ट- 1 हजार रुपये
टू व्हीलर पर तीन सवारी- 1 हजार रुपये
बिना इंशयोरेंस- 2 हजार रुपये
बिना लाइसेंस- 5 हजार रुपये
तेज गति से बाइक व कार चलाने पर- 1 हजार रुपये
तेज गति से टूरिस्ट व भारी वाहन चलाने पर- 2 हजार रुपये
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर- 1 हजार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर- 10 हजार रुपये
वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग- 5 हजार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर 10 हजार रुपये
ध्वनि व वायु प्रदूषण- बाइक के 500 और कार के 1500, अन्य वाहनों की जुर्माना राशि अलग-अलग है
बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुपहिया वाहन- 2 हजार रुपये, इसी हालत में दुबारा पाये जाने- 5 हजार रुपये
बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के यात्री वाहन- 5 हजार रुपये, दुबारा पाये जाने पर- 10 हजार रुपये
एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर- 10 हजार रुपए